
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी – पंचायतों के उप निर्वाचन 2025 (पूर्वार्ध) के लिये घोषित निर्वाचन की वजह से आदर्श आचरण संहिता लागू होने के परिपेक्ष्य में निर्वाचन अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार, रैली, सभा आदि के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये साम्प्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनहित में समुचितं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
इसके तहत आदर्श आचरण संहिता लागू रहने तक के लिये उप निर्वाचन 2025 (पूर्वार्ध) हेतु कटनी जिले के जनपद पंचायत रीठी के ग्राम पंचायत बडखेरा के वार्ड क्रमांक 09. एवं बकलेहटा के यार्ड क्रमांक 05, जनपद पंचायत दीमरखेडा के ग्राम बरेली रामपुर के वाई क्रमांक 07 एवं ग्राम पंचायत भमका के वार्ड क्रमांक 03, ग्राम पंचायत करारगांव बड़ा यार्ड क्रमांक 05, ग्राम पंचायत इटौली वाई क्रमांक 08, ग्राम पंचायत सैलारपुर वार्ड क्रमांक 06, जनपद पंचायत कटनी के ग्राम पंचायत कुड़ो के वार्ड क्रमांक 11, ग्राम पंचायत खमतरा के वार्ड क्रमांक 10, जनपद पंचायत बडवारा के ग्राम पंचायत करौंदी खुर्द के वार्ड क्रमांक 14. ग्राम पंचायत हदरहदा वार्ड क्रमांक 07, ग्राम पंचायत विलायतखुर्द के वार्ड क्रमांक 01, ग्राम पंचायत कुठिया महगवां के वार्ड क्रमांक 04, जनपद पंचायत बहोरीबंद के ग्राम पंचायत पहरुआ के वार्ड क्रमांक 06, ग्राम पंचायत सलैया कुंआ के वार्ड क्रमांक 10, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत कारीतलाई के वार्ड क्रमांक 07 के पंच पद हेतु वार्ड की सीमा मे एवं जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत चुनौर के सरपंच पद हेतु संपूर्ण ग्राम पंचायत की सीमा में लागू कर दिया है।
कलेक्टर श्री यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार-प्रसार रैली, सभा स्थलो आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे जानमाल सुरक्षा हेतु स्वीकृत शस्त्र एवं फसल सुरक्षा हेतु स्वीकृत लायसेन्सो में दर्ज शस्त्रों एवं फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाडी, गुप्ती, बरछी, त्रिशूल, इत्यादि लेकर आना-जाना अथवा उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसी प्रकार कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति कटनी जिले के उपरोक्त रिक्त पदों के निर्वाचन में ग्राम पंचायत की वार्ड सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थान पर न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अनाधिकृत आयोजन अथवा जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारेबाजी करेगा और नहीं आपत्तिजनक पोस्टर, पम्पलेट वितरित करेगा।
कोई भी राजनीतिक दल अथवा उनके द्वारा आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन, घ्यानि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग यगैर सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा।कोई भी राजनैतिक दल अथवा कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या शासकीय या अर्धशासकीय सम्पति स्थल, भवन भूमि परिसर, संरचना आदि का उपयोग समयाचना करने के उद्देश्य से नही करेगा एवं कोई पोस्टर, बैनर, दीवार पर लेखन, दीवार पर निर्वाचन प्रतीक दल के प्रतीक झण्डे आदि नही लगायेगा तथा किसी भी प्रकार का लेख आदि नही करेगा। इसी प्रकार निजी सम्पत्ति पर बगैर भूमिस्वामी की लिखित अनुमति के उपरोक्त कार्य नहीं करेगा।
यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। एक पक्षीय से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपना हितबद्ध पक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (7) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। संबंधित थाना प्रभारी राजस्व अधिकारी/ ग्रामीण निकायों के समक्ष अधिकारी अपने अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्य जन एवं संबंधितों के आदेश की जानकारी प्रदान करें। आदेश के उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
26 जुलाई तक रहेगा प्रभावशील
यह आदेश निर्वाचन परिणाम की घोषणा 26 जुलाई तक प्रभावशील होगा एवं जारी किये जाने की तिथि से कटनी जिले के जनपद पंचायत कटनी, बहोरीबंद, बड़वारा, ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ़ एवं रीठी के संबंधित सरपंच पद हेतु संपूर्ण ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा तथा पंच पद हेतु ग्राम पंचायत के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की भौगौलिक सीमा में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी।