प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित
युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर
📝खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत जिले के युवाओं, किसानों, उद्यमियों, शिक्षित बेरोजगारों और असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालित करने वाले गरीब, असक्षम व छोटे व्यापारियों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना या उन्नयन पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक अधिकतम 10 लाख रुपये तक का क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान दिया जाता है, जिसमें लाभार्थी को न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान देना अनिवार्य है। शेष राशि बैंक ऋण से पूरी की जाएगी। वर्ष 2025-26 के लिए जिले को 215 व्यक्तिगत एवं 01 समूह इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
उप संचालक उद्यान श्री केके गिरवाल ने बताया कि योजना के तहत मसाला उत्पादों में हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, अदरक सौंठ, ड्राय प्याज, लहसुन पेस्ट, मसाला चक्की, सब्जी उत्पादों में टमाटर केचप, आलू चिप्स इत्यादि एवं फल उत्पादों में आम का अचार, अमचुर, आम ज्यूस उद्योग, नींबू आचार, नींबू स्क्वास, नींबू मार्मलैंड, अमरुद के उत्पाद अमरुद जैली, अमरूद जेम, आंवला कैंडी, आंवला चूर्ण, आंवला सुपारी, आंवला मुरब्बा, आंवला पावडर, केला चिप्स, केला पावडर इत्यादि, अनाज उत्पादों में चावल मील, आटा मील, दाल मील, आटा चक्की, पोहा मील, धान मील इत्यादि तथा फुल उत्पाद गुलाब जल, गुलकंद आदि इकाईयां पात्र है। साथ ही अन्य उत्पादों में पापड, पास्ता, नमकीन, कुरकुरे, टेस्टी, ब्रेड, टोस्ट, साबूदाना उद्योग, बडी, गुड, तेल मील, पेठा, गजक, चिक्की, मिल्क चिलिंग प्लांट, पनीर उद्योग, सोयाबीन का पनीर, ऐलोवेरा प्लांट, मुनगा पत्ती पाउडर, मुनगा केप्सुल इत्यादि इकाइयाँ पात्र हैं।
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए तथा आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रथम एवं द्वितीय बैंक पासबुक की छायाप्रति, बिजली बिल, शैक्षणिक योग्यता आदि शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। इच्छुक आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी व मार्गदर्शन के लिए जिला रिसोर्स पर्सन श्री पवन पाटीदार (9669791474) एवं श्री नीलेश पाटीदार (9993469167) से संपर्क किया जा सकता है।