आगरउज्जैनमध्यप्रदेश

अवैध मदिरा के विरूद्ध आबकारी दल की कार्यवाही 

अवैध मदिरा के विरूद्ध आबकारी दल की कार्यवाही

 

कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के आदेशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एस एन सिंगनाथ के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह डामर द्वारा वृत आगर के आधार पर ग्राम राणायरा राठौर में दबिश देकर आरोपी गोविन्द पिता मेहरबान लाल सूर्यवंशी उम्र 22 वर्ष के रहवासी मकान से 15 पेटी देशी प्लेन मदिरा एवं 06 पेटी लेमाउंट बियर केन जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा की कुल मात्रा 207 बल्क लीटर एवं अनुमानित मूल्य कुल 77850/- रुपये है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक वैभव ठाकुर,आबकारी आरक्षक सुरेन्द्र वर्षी, राजेश व्यास, गौरव जडेजा दीनबंधु पाटीदार व नगर सैनिक ज्ञान सिंह भिलाला का विशेष सहयोग रहा।

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