
कोर्ट ने सुनाया अभियुक्त केदार प्रसाद महतो को पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना
समस्तीपुर। विशेष न्यायाधीश उत्पाद संजय कुमार ।। ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उत्पाद वाद संख्या 526 / 2019 के अभियुक्त केदार प्रसाद महतो पिता मुंशी लाल महतो, साकिन सतमलपुर वार्ड संख्या 06 थाना वारिसनगर जिला समस्तीपुर निवासी को अंतर्गत धारा 30 (ए) बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त केदार प्रसाद महतो को पांच साल की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए का अर्थ दंड सुनाया गया। कोर्ट ने बताया की जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छः माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बताया जाता है कि दिनांक 12 दिसंबर 2019 समय करीब 6 : 00 बजे संध्या ग्राम सतमालपु वार्ड संख्या 06 थाना वारिसनगर जिला समस्तीपुर स्थित अभियुक्त केदार प्रसाद महतो के कब्जे वाले दक्षिण रुख से दुकान के पीछे दीवाल से सटे निज जमीन पर पुआल से छिपाकर रखा हुआ 2.580 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस केश में बचाव पक्ष के ओर से अधिवक्ता राम पुकार झा वही अभियोजन पक्ष के ओर से उत्पाद विभाग के अधिवक्ता पंकज कुमार ने बहस किया। इस मामले में अधिवक्ता राम पुकार झा अपने मुवक्किल को बचा नही सके और अभियुक्त को जेल जाना पड़ा।