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जिला कारागार हमीरपुर में विधिक साक्षरता गोष्ठी का हुआ आयोजन :

कारागार अधीक्षक द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया

आज दिनांक 15.02.2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश श्री मनोज कुमार राय व सचिव / अपर जिला जज श्री मती गीतांजलि गर्ग के निर्देशानुसार LADCS हमीरपुर के अधिवक्ता गण द्वारा जिला कारागार हमीरपुर में एक विधिक साक्षरता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री आनंद कुमार सक्सेना द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा गया कि आप लोगों के भी वही अधिकार है जो सामान्य जन के है । संविधान में ये व्यवस्था दी है कि सभी नागरिक समान है और कानून की दृष्टि से अमीर गरीब सभी बराबर होते है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता और सभी के कानूनी प्रक्रिया समान रहती है। बल्कि ऐसे बंदी जो पैसे के अभाव में वकील की सेवाएं नहीं ले सकते उनके लिए कानूनविदों द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि अक्षम लोगों को सरकार की तरफ से उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता दिया जाएगा जिसके लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत अधिवक्ता गण की नियुक्ति की गई है, जो आपको निःशुल्क कानून सेवाएं देंगे। जिसका प्रचार प्रसार भी व्यापक स्तर पर जिला कारागार में बंदियों के बीच व समाज के बीच किया जाता रहता है। जिनकी सेवाएं गिरफ्तारी के पूर्व व गिरफ्तारी के बाद जमानत व न्यायालय में विचारण तक उपलब्ध रहती है तथा इसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय में भी निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने की इसी तरह की व्यवस्था है जिसका आप लोग किसी भी स्तर पर लाभ ले सकते है व जब तक आप न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं कर दिए जाते तब तक आप निर्दोष हैं। डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल श्री हरिनाम सिंह व असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री फिरोज आलम द्वारा भी बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। जिला कारागार अधीक्षक श्री मंजीव कुमार विश्वकर्मा द्वारा भी बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए उनकी समस्याओं को पूंछा गया व किसी बंदी की कोई समस्या होने पर उसका समाधान करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया तथा इस कार्यक्रम के समापन पर जिला कारगर में आए हुए लोगों का धन्यवाद देते हुए गोष्ठी का समापन किया गया । इस मौके पर अन्य जेल कर्मी भी उपस्थित रहे।

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