
रिपोर्टर रामपाल यादव गुना
गुना कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा विभिन्न वार्षिक परीक्षाओं के निर्विघ्न, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के तहत जिला गुना की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं और उसके अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र में आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित कर विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
कल शारदा, नवलोक, प्रेम ग्रीन, अशोका मैरिज गार्डन में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजते पाए जाने से प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा डीजे बंद कराते हुए मशीन जप्त की गई।
एक डीजे वाहन क्रमांक एम पी 08 जी ए 2459 पर कैंट रोड पर चलता पाए जाने से उस पर भी कार्यवाही की गई। उसके द्वारा आज लिखित माफीनामा पेश किया गया।
आगामी विवाह की तिथियों को देखते हुए सभी मैरिज गार्डन संचालकों, डीजे संचालकों, विवाह आयोजकों से अपील है कि कोलाहल अधिनियम के तहत जारी आदेश का पालन करें। जिससे बुजुर्गो का स्वास्थ्य ठीक रहे,बच्चों की परीक्षाएं प्रभावित न हो। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें। उल्लंघन मिलने पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जावेगी