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*चिन्हित सनसनीखेज(नाबालिक से दुष्कर्म के) प्रकरण में हुई आरोपी को 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा*

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*चिन्हित सनसनीखेज(नाबालिक से दुष्कर्म के) प्रकरण में हुई आरोपी को 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा*

खण्डवा//थाना कोतवाली खण्डवा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 05.08.23 कोआरोपी द्वारा नाबालिक पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली द्वारा तत्काल अपराध क्रमांक 548/23 धारा 376, 376(2) (N), 376AB, 452, 506 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण सनसनीखेज प्रकृति का होने से चिन्हित किया जाकर प्रतिदिन की मॉनिटरिंग में लिया गया। प्रकरण में उत्कृष्ट अनुसंधान एवं साक्षियों से समन्वय स्थापित कर समुचित साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष कराये जाने के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 5(m)/6 POCSO Act में 25 वर्ष कठोर कारावास, 3000 रु.अर्थदण्ड तथा 450 भा.दं.सं. में 5 कठोर कारावास, 2000 रु.अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान उप निरीक्षक अनामिका राजपूत, साक्ष्य नियंत्रण उप निरीक्षक अनामिका राजपूत, प्रआर पंकज पाण्डेय, आरक्षक हरिओम(कोर्ट मुंशी) एवं न्यायालय में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रतनसिंह भंवर द्वारा की गई।

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