कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए , नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध होगी दंडात्मक कार्यवाही
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#कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से खंडवा जिले की सीमा में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार जिले की सीमा में फसल कटाई के बाद अगली फसल के लिये खेत तैयार करने हेतु कृषकों द्वारा अपनी सुविधा के लिये खेत में आग लगाकर फसल काटने के बाद बचे अवशेष को नष्ट किया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्डवा जिले की सीमा में यह प्रतिबंध 8 नवंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 की अवधि के लिए लगाया है। जारी आदेश के अनुसार खण्डवा जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा फसलों *विशेषतः मक्का की फसल* कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने की कार्यवाही की जाती है, तो उसके विरुद्ध इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जावेगी”। यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा। यह आदेश उक्त संहिता की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
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