खेत में नरवाई जलाने पर लगाया 2500 रुपए अर्थदण्ड अन्य किसानों को भी नोटिस जारी
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खण्डवा#कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने फसलो की कटाई के बाद फसल अवशेषो को खेतो में जलाये जाने पर जिले में प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये है। इन निर्देशो का उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित कृषक जिनके पास 2 एकड तक भूमि है उससे राशि रु. 2500/- एवं जिन कृषकों के पास 2 से 5 एकड तक भूमि है उनसे राशि रु. 5000/- तथा 5 एकड से अधिक भूमि है तो उनसे राशि रु. 15000/- प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड वसूल करने का प्रावधान है। इसी क्रम में जिले के ग्राम भंडारिया के कृषक श्री ओम मीणा द्वारा खेत में नरवाई जलाने पर राशि रू 2500/- का अर्थदण्ड लगाया गया है।
उपसंचालक कृषि श्री नितेश यादव ने बताया कि इसके आलावा नागचून के कृषक श्री रघुनाथ पिता जगन्नाथ, ग्राम ढोढवाड़ा के कृषक श्री आशाराम पिता दगडू, ग्राम रनगाँव, के कृषक श्री सज्जनसिंह शिवनाथसिंह, बैनपुरा कुरवाड़ा के कृषक अमीर खान पिता सिराजखॉ, ग्राम सांवखेड़ा के कृषक श्रीमती फूलबाई उमेदसिंह, ग्राम मछौडी रैयत के कृषक श्रीमती रामवती देवी पति अनोपसिंह को खेत में नरवाई जलाने पर नोटिस जारी किये गये है। नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उप संचालक कृषि श्री यादव ने जिले के सभी किसानों से खेत में नरवाई न जलाने के अपील की है।
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