
एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,खण्डवा
चौकी पुनासा थाना नर्मदानगर द्वारा नाबालिग बालिका को बरामद कर अपहरण एवं बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
खंडवा, 10 मई 2025 पुलिस अधीक्षक खण्डवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा नाबालिग बालिकाओ की बरामदगी करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)श्री महेन्द्र तारनेकर के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी मूंदी श्री रविन्द्र कुमार बोयट के नेतृत्व में थाना नर्मदा नगर के अपराध क्रमांक 84/25 धारा 137(2),64(2)m BNS एवं 5L/6 पक्सो एक्ट की अपह्रता नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी को गिरफ़्तार किया गया।
दिनांक 19.04.2025 को फरियादी ने चौकी पुनासा मे रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक लडकी दिनांक 17.04.2025 के रात करीब 11.30 बजे बिना बताए घर से कही चली गई है, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया, फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नर्मदानगर मे अपराध क्रमांक 84/25 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान संदेही व अपहर्ता की तलाश पतारसी के दौरान तकनीकी सहायता प्राप्त कर एसडीओपी मूंदी श्री रविन्द्र बोयट के नेतृत्व मे चौकी प्रभारी पुनासा उनि राजेन्द्र सयदे, प्र.आर. क्रमांक-413 अरविंद, प्र.आर.124 जितेंद्र मंडलोई की टीम गठित कर भेजा गया। उक्त टीम द्वारा बस स्टैंड खंडवा से अपह्रता नाबालिक बालिका को आरोपी अकलेश पिता ताराचंद चौहान के कब्जे से बरामद कर दस्तयाब किया गया बाद दस्तयाब बालिका व आरोपी अकलेश को हमराह लेकर थाना कोतवाली खंडवा आए। प्रकरण में अपहृता के कथन के आधार पर धारा 87,64(2)BNS 5L/6 पाक्सो Act बढ़ाई गई। प्रकरण सदर में आरोपी अकलेश से जुर्म सदर के बारे में पूछताछ कर जुर्म स्वीकार करने से आरोपी अकलेश पिता ताराचंद चौहान उम्र 28वर्ष निवासी नवलगाव थाना नर्मदा नगर हाल जमलीकला थाना सीटी कोतवाली खंडवा को दिनांक 10.05.25 को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय खंडवा के यहाँ पेश किया,जहा से आरोपी को जिला जेल खंडवा में दाखिल किया गया।