जिले मे आबकारी एक्ट एवं सट्टा एक्ट के प्रकरण में 03 आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
जिले मे 25 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
खंडवा, 02 मई 2026
उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन में दिनांक 01.05.2026 को अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना हरसूद के आरोपी द्वारा अवैध शराब बेची जा रही थी जिसके कब्जे से 08 ली. कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कुल कीमती 800/-रूपये की जप्त की गई। आरोपी सावन पिता त्रिलोकचंद सिंगोरे उम्र 30 साल निवासी ग्राम आशापुर द्वारा अवैध शराब बेची जा रही थी जिसके कब्जे से 11 ली. कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कुल कीमती 1100/-रूपये की जप्त की गई। उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
दिनांक 01.05.2026 को थाना हरसूद के आरोपी राधेश्याम पिता नाथूराम नामदेव उम्र 58 साल निवासी इंदिरा कालोनी वार्ड नं. 08 छनेरा अवैध सट्टा चला रहा था जिसके कब्जे से 06 सट्टा अंक लिखी पर्ची, 550 रू. नगदी एवं एक लीड पेन जप्त किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 4क सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
जिले के विभिन्न थानो मे दिनांक 01.05.2026 को 25 कुल असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। धारा 126/135 BNSS के तहत 10 प्रकरणों में 17 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 BNSS के तहत 06 प्रकरणों में 08 अनावेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जिले में कुल 18 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई है।
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