ताज़ा ख़बरें

गलत जानकारी देकर पंजीयन कराने वालों पर होंगी कार्यवाही

खास खबर

गलत जानकारी देकर पंजीयन कराने वालों पर होंगी कार्यवाही

खण्डवा//श्रम विभाग द्वारा “दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958” के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम जानकारी एवं कम से कम दस्तावेजों के आधार पर श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से त्वरित पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिला श्रम पदाधिकारी श्री अनिल मलगया ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कुछ आवेदक गलत जानकारी प्रस्तुत कर बैंक ऋण अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीयन करा रहे हैं।
इस संबंध में श्रम अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आवेदन का सत्यापन समग्र आईडी के आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाता है। उन्होंने सभी संबंधित आवेदकों और संस्थानों से कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही से बचने हेतु कोई गलत जानकारी के आधार पर पंजीयन कराया हो, तो उसे स्वेच्छा से निरस्त करवा लें। पंजीयन निरस्तीकरण की सुविधा श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि जिन संस्थानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वे अपना ईएसआईसी पंजीयन नंबर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। जिन संस्थानों में 20 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वे अपना ईएसआईसी एवं ईपीएफओ पंजीयन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करे। उन्होंने सभी नियोजकों से अपेक्षा की है कि वे सत्य एवं सटीक जानकारी दें, ताकि प्रदेश में श्रमिक हितों के संरक्षण हेतु पारदर्शी एवं उत्तरदायी व्यवस्था स्थापित की जा सके ।

 

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!