पिता द्वारा अपने दो नाबालिग बच्चों की हत्या करने पर दोहरे हत्याकांड में न्यायालय द्वारा दोहरा आजीवन कारावास एवं अर्थदंड किया गया दंडित
खंडवा, 20 जनवरी 2026
जिला सत्र न्यायालय खंडवा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री उत्सव चतुर्वेदी की न्यायालय द्वारा जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण में दिनांक 20.01.2026 को निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त जादू पिता स्व० लिमडा उम्र 35 वर्ष निवासी लालमाटी ग्राम जामली थाना पंधाना जिला खंडवा को नाबालिग बालक उम्र 05 साल की हत्या के आरोप में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000/- अर्थदण्ड एवं नाबालिग बालिका उम्र 03 साल की हत्या के आरोप में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 09.03.2023 को फरियादी गोपाल ने पुलिस थाना पंधाना में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त जादू की शादी 07 साल पहले सिंदू बाई के साथ हुई थी। अभियुक्त का एक लड़का उम्र 05 साल तथा दूसरी लडकी उम्र 03 साल है,लगभग 10-12 दिन पहले अभियुक्त जादू की पत्नी मायके चली गई थी,दोनो बच्चे पिता जादू के पास थे। दिनांक 05.03.2023 को दिन में 01:30 बजे अभियुक्त जादू मोटरसाइकिल से दोनो बच्चो को बैठाकर ग्राम अंबाखेडा निकला था उसी दिन शाम 04 बजे अभियुक्त जादू मोटरसाइकिल से अकेला घर आया तो उसने सोचा कि वह दोनो बच्चो को उसकी माँ के घर ग्राम अंबाखेडा छोड आया होगा किन्तु अगले दिन सोमवार को पता चला कि दोनो बच्चे अंबाखेडा उसकी माँ के पास नही पहुंचे, फिर वे अम्बाखेडा सिंदू बाई के घर गये और उससे पूछा तो उसने बताया कि अभियुक्त जादू रविवार को उसके यहाँ बच्चो को लेकर आया ही नही था| जादू नशा करने का आदी था, उसे शंका है कि नशे की हालत में उसने बच्चो को कही छोडकर आ गया है| आसपास रिश्तेदारो में बच्चो की तलाश की नही मिले। फरियादी ने अज्ञात के विरूद्ध धारा 363 भादवि की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अनुसंधान किया, अनुसंधान के दौरान अभियुक्त जादू से पूछताछ पर उसने बताया कि दोनो बच्चो को मंदिर में पूजा करने का बोलकर जंगल ले गया था और जंगल में सुनसान स्थान पर दोनो बच्चो को पत्थर से छाती पर मारकर खत्म कर दिया और उनके शव को एक साथ रख कर खाकरे के पत्तो से छुपा दिया और मोटरसाइकिल से घर आ गया। अभियुक्त जादू ने पुलिस को वह स्थान बताया जहां उसने अपने दोनो बच्चो को मारकर फेका था और वह पत्थर भी बरामद कराया| पुलिस ने अभियुक्त से घटना के समय पहने कपडे जो उसने जला दिये थे उसकी राख को जप्त किया| पुलिस ने दोनो बालको के शवो का बरामद किया एवं डीएनए रिपोर्ट से भी घटना की पुष्टि हुई। पंधाना पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त जादू को हत्या एवं साक्ष्य को छुपाने की धारा 302,201 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अभियुक्त को गिरफ्तार कर एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रक्ररण की विवेचना चौकी प्रभारी बोरगाँव थाना पंधाना के उनि. रामप्रकाश यादव द्वारा की गई थी| अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन उप निदेशक अभियोजन श्री त्रिलोक चन्द्र बिल्लौरे द्वारा किया गया।
पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा उपरोक्त जघन्य अपराध को चिन्हित अपराध मे रखकर सतत मॉनिटरिंग कराई गई| पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा जघन्य अपराध मे दोहरा आजीवन कारावास से अभियुक्त दंडित होने पर विवेचक चौकी प्रभारी बोरगाँव को नगद इनाम से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है|
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