
Pजावर पुलिस के द्वारा हत्या के आरोपियो को किया गया गिरफ्तार
खंडवा, 09 जनवरी 2026
दिनांक 07.01.2026 को फरियादीया ने थाना जावर मे रिपोर्ट की कि उसके साथ जगदीश पिता अमर निहाल एवं संतोष पिता शंकर सिंह भिलाला के द्वारा छेड़छाड़ की घटना कर की-पेड मोबाईल हाथ में देकर बात करने की धमकी देने पर उसके द्वारा यह बात घर पर बताने पर पिता व भाई एवं चाचा के द्वारा संतोष को बुलाकर लड़की को मोबाईल देने के संबंध में बातचीत करने पर संतोष एवं उसके पिता के द्वारा भाई एवं चाचा के साथ पत्थर मारकर घायल करने एवं मारपीट करने पर फरियादीया की रिपोर्ट पर से आरोपी जगदीश पिता अमर एवं संतोष पिता शंकर के विरूद्ध थाना जावर पर अपराध क्रमांक 07/2026 धारा 74, 75(2), 351(3), 3(5) बी.एन.एस. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
इसी घटना को लेकर दिनांक 07.01.2026 को संतोष गोंड पिता शंकरसिंह गोंड उम्र 24 साल नि. ग्राम भकराड़ा को सद्दाम ने मोबाईल कर उसके घर के पास बुलाया। फरियादिया नाबालिग को मोबाईल देने की बात को लेकर बातचीत की तथा इसी दौरान सद्दाम के भाई वसीम पिता ईकबाल व गोलु पिता ईकबाल ने हाथों में पकड़े लोहे के पाईप से संतोष के दोनो पैरों में मारकर चोट पहुंचाई। उपरांत संतोष उसकी मां के साथ मोटरसाईकल से रिपोर्ट लिखाने थाना जावर जा रहा था। उस व्यक्त सद्दाम के घर के सामने वसीम पिता ईकबाल एवं गोलु पिता ईकबाल दोनो हाथों में लोहे के पाईप लेकर आये और मो.सा. के सामने खडे होकर रास्ता रोक अपमानित किया। आरोपिगणों ने फरियादी व उसकी मां को मोटर साईकल से नीचे गिरा दिया। वसीम ने लोहे के पाईप से जान से मारने की नीयत से फरियादी के सिर में मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाई। गोलु पिता ईकबाल ने लोहे के पाईप से फरियादी को कंधे एवं हाथों में मारकर चोट पहुंचाई बीच बचाव करने आई फरियादी की मां प्रमिला बाई को लोहे के पाईप से मारकर चोट पहुंचाई। फरियादी के पिता शंकरसिंह बीच बचाव करने आये। उनके साथ भी गोलु एवं वसीम ने नंगी नंगी जातिसूचक गालिया देकर अपमानित किया एवं लोहे के पाईपों से सिर तथा हाथ पैरों व शरीर पर प्राणघातक चोटे पहुंचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर दिनांक 08.01.2026 को अपराध क्र. 06/26 धारा 109(1), 126(2), 115(2), 296(ए), 3(5) बीएनएस एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(वी) एससी/एसटी एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। घटना में घायल शंकर की ईलाज के दौरान इंदौर में मृत्यु होने पर थाना खुड़ेल जिला इंदौर में मर्ग क्रं. 06/26 धारा 194 बी.एन.एस.एस. पंजीबद्ध होने से प्रकरण में धारा 103(1) बी.एन.एस. का इजाफा किया गया।
उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक जिला खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेन्द्र तारनेकर एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा दिनांक 09.01.2026 को आरोपी वसीम पिता इकबाल निवासी भकराड़ा एवं गोलू उर्फ जिया पिता इकबाल उम्र 34 साल निवासी भकराड़ा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।









