
जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट/परिवहन/विक्रय पर प्रतिबंध
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बंद अवधि में मत्स्याखेट/परिवहन/क्रय/विक्रय आदि करते पाये जाने पर होगी कार्यवाही
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जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि बंद ऋतु में मत्स्याखेट/परिवहन/विक्रय निषेध किया गया है। मछली पालन विभाग के अनुसार ग्रामीण तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिले की समस्त मत्स्योद्योग सहकारी समितियों एवं मत्स्य पालकों से कहा गया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। बंद ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट/परिवहन/क्रय/विक्रय आदि करते पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों एवं शासन निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी जिसमें दोषी को जुर्माना रुपये 5000/- या एक वर्ष का कारावास अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
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