
खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में 44.82 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने की हंडिया तहसील के ग्राम रिजगांव में मुरम व मिट्टी के अवैध उत्खनन के मामले में 44 लाख 82 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय कि हंडिया तहसील के ग्राम रिजगांव में प्रेम नारायण जेवलया निवासी हरदा खुर्द एवं मोहनलाल देवस्या निवासी रिजगांव ने तालाब निर्माण की आड में 2988 घन मीटर क्षेत्र में मुरम का अवैध रूप से उत्खनन कर लाभ कमाया गया। जिससे शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हुई है। मामले की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा और खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए गए। जिस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा श्री सिद्धार्थ जैन ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक प्रेम नारायण जेवलया निवासी हरदा खुर्द एवं मोहनलाल देवस्या निवासी रिजगांव के विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) एवं 18 (2) के प्रावधानों के तहत ग्राम रिजगांव, तहसील हंडिया स्थित भूमि पर तालाब का निर्माण कर 2988 घ.मी. खनिज मुरूम का अवैध रूप से उत्खनन कर विक्रय कर लाभ कमाने के कारण अनावेदकों के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के उपनियम 18 (2) के तहत अवैध खनिज मुरूम का उत्खनन किये जाने से अर्थशास्ति राशि 22,41,000/- एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि रूपयें 22,41,000/- कुल राशि रुपयें 44,82.000/- शब्दो में 44 लाख 82 हजार रूपयें मात्र का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। अर्थदण्ड की राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों अनुसार संबंधितों से राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
Jansampark Madhya Pradesh
Department of Mineral Resources, MP
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