खरगोनमध्यप्रदेश

जिला दंडाधिकारी ने आंदोलन जुलूस धरना प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध धारा 163 लागू

खरगोन ब्रेकिंग

जिला दण्डाधिकारी ने आंदोलन, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर लगाया पाबंद, धारा 163 लागू

 

खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत खरगोन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन, धरना, आन्दोलन, पुतला दहन, रैली, अखाड़े, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

 

 इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम से जनसामान्य के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। कार्यक्रम में किसी भी सड़क को अवरूद्ध नहीं होना चाहिए एवं यातायात संचालन में किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं होना चाहिए तथा किसी भी मार्ग को अवरूद्ध नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन में किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा काम धंधे में अवरोध नहीं होना चाहिये। कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित आयोजक संस्था एवं आयोजकगणों का होगा। कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र या उसकी कोई प्रतिकृति न तो लेकर चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।

 

 कार्यक्रम में किसी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण अथवा किसी प्रकार का शोर शराबा अथवा नियमित व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी भी आयोजित कार्यक्रम में अव्यवस्था होने अथवा निर्देशों का समुचित पालन न हो पाने की दशा में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की दशा में संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था, आयोजक एवं आयोजन समिति की होगी। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारी कर्मचारियों व अन्य प्राथमिकता वाले वाहनों को जुलूस से मार्ग देकर बाहर निकालने की व्यवस्था करेंगे।

 

 नगरीय क्षेत्रों के समस्त आयोजनों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से जॉच/अभिमत प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। पूर्व से आयोजित हो रहे आयोजनों के संबंध में आवेदन कम से कम 15 दिवस पूर्व दिया जाना अनिवार्य होगा। एक समय में जुलूस या आयोजन में उपस्थित संख्या का 05 प्रतिशत से कम वॉलेन्टीयर्स की संख्या नहीं होना चाहिए। जुलूस या आयोजन में शामिल होने वाले वॉलेंटियर्स के नाम, पते, मोबाईल नंबर की पूर्ण सूची अनुमति प्राप्त करने के लिये दिये गये आवेदन पत्र के साथ आयोजक को संलग्न की जाना अनिवार्य होगी। आयोजक संस्थान को रैली, जुलूस के आयोजन में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या का आंकलन पूर्व से कर अवगत कराना होगा तथा आयोजकों वॉलेंटियर्स के नाम व पतों के स्पष्ट विवरण मय मोबाईल, टेलीफोन नंबर, फोटोग्राफ्स अनुमति जारीकर्ता अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

 

 रैली व जुलूस के संचालन के समय आयोजक अपने वॉलेंटियर्स के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि आधा मार्ग खाली रहे तथा ऐसे पार्टिशन के लिए सामान्यतः रस्सी का उपयोग किया जाए। रैली व जुलूस के लिए मार्गों में यथा संभव स्वागत मंच नहीं बनाये जाएं। यदि बनाया जाना आवश्यक हो तो उन्हें रैली मार्ग के बायी तरफ ही बनाया जा सकेगा। रैली, जुलूस में यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए निजी सुरक्षा कंपनी के भी सुरक्षाकर्मी तैनात कराये जा सकते हैं, जिनके पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय संबंधित आयोजक द्वारा वहन किया जाएगा। ब्रेक पाईन्ट के लिए यातयात पुलिस के जवान अथवा ट्रैफिक वार्डन की तैनाती की जा सकेगी। किसी भी आयोजक संस्थान द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किये जाने अथवा नियमों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में संबंधित आयोजक व आयोजकों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा आगामी आयोजन के संबंध में ऐसे आयोजक व आयोजकों के आवेदन पत्र पर अनुमति के लिए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

 

 रैली, जुलूस, यात्रा अवकाश के दिनों में आयोजित किये जाएं। शासकीय अवकाश से भिन्न दिवस की अवधि में आयोजन की दशा में प्रातः एवं सायंकाल का समय छोड़कर अर्थात अधिक यातायात का समय छोड़कर उपयुक्त समय नियत किया जाएगा। रैली, जुलूस व यात्रा के समय आयोजक अपने स्वयं के कार्यकर्ता/वॉलेंटियर्स रखेंगे जो पृथक ड्रेस एवं यूनिफार्म जैकेट की वेशभूषा में होंगे जो कि पृथक से चिन्हित किये जा सकेंगे। रैली, जुलूस यात्रा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा दी गयी अनुमति में उल्लेखित संख्या के अनुसार ही चार पहिया वाहन तथा दोपहिया वाहन शामिल किये जा सकेंगे। रैली, जुलूस, यात्रा पैदल निकाली जाएगी। रैली एवं जुलूस यात्रा में केवल घोड़े, बग्घी के अलावा अन्य कोई पशु शामिल नहीं किये जा सकेगें।

 

 रैली, जुलूस व यात्रा का मार्ग यथा संभव छोटा व कम दूरी का रखा जाएगा तथा उक्त मार्ग शहर के प्रमुख एवं व्यस्तम मार्गों को छोडकर नियत किया जावेगा ताकि शहर का नियमित यातायात प्रभावित न हो। रैली, जुलूस, यात्रा को मार्ग में अनावश्यक कही पर भी रोका नहीं जा सकेगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित आयोजक व आयोजकों का होगा। एकांकी मार्गों वाले स्थानों पर आयोजकों द्वारा एकांकी मार्ग के प्रावधानों का समुचित पालन किया जाएगा। रैली, जुलूस व यात्रा के दौरान किसी भी आकस्मिकता की दशा में तुरंत सहायता के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस अथवा अन्य वाहन की व्यवस्था भी संबंधित आयोजक व आयोजकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

 

 ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डी.जे.) का उपयोग किसी भी परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। आयोजनों में किसी भी ऐसे नारें या शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिनसे किसी भी धर्म व वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ कार्यक्रम में आयोजक व आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। आयोजन में पूर्णतः क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। सार्वजनिक भवन एवं खंबे तथा सड़क के आस-पास व अन्य शासकीय संपतियों एवं शासकीय इमारतों पर किसी भी प्रकार के झंडे बैनर पोस्टर इत्यादि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पाये जाने की दशा में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। निजी भवनों पर झंडे बेनर पोस्टर लगाये जाने की दशा में आयोजक व आयोजकों द्वारा संपत्ति के स्वामी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा तथा यह अनुमति संबंधित पुलिस थाने पर आयोजकों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

 

 रैली, जुलूस व कार्यक्रमों के दौरान चयनित मार्ग के मध्य आने वाले विद्युत के तारों को ऊपर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक व्यवस्था कार्यक्रम के आयोजक व आयोजकों को करना होगा । झंडे, बेनर व पोस्टर्स लगाने की अनुमति होने पर यह केवल उसी दिनांक के लिए मान्य होगी, जिस दिनांक को कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम के पश्चात तत्काल झंडे, बेनर, पोस्टर्स को निकालने की जवाबदारी भी आयोजक व आयोजकों की होगी। वाहन रैली की दशा में यातायात नियमों का पालन आवश्यक होगा। यथा दो पहिया, चार पहिया वाहनों पर निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति होने पर अपराधिक कार्यवाही संबंधित पर की जाएगी तथा माल वाहक लोडिंग वाहन में व्यक्तियों को लाना ले जाना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।

 

 कार्यक्रम के आयोजकों को पर्याप्त संख्या में विडियोग्राफर्स की व्यवस्था करना होगा तथा संपूर्ण वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देशन में कराना होगी। इसका व्यय आयोजक द्वारा वहन किया जाएगा। कार्यक्रम की समाप्ति पश्चात रिकार्डिंग की एक प्रति सीडी/डीबीडी में तैयार कर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगी। आयोजक व आयोजकों को उनके आयोजन के संदर्भ में निर्धारित प्रारूप में आवेदन वांछित जानकारी तथा घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुमति जारीकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमति जारी करते समय उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों का पालन करते हुए जारी अनुमति से संबंधित बिदुओं का उल्लेख भी प्रदत्त अनुमति में किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी खरगोन अनुमति आवेदन पर अंतिम निर्णय के लिए सक्षम होंगे। गाईड लाईन का उल्लंघ होने की दशा में आयोजक एवं आयोजन समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

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