मध्यप्रदेश

*पेड़ काटने के लिए नगर निगम को भी लेनी होगी अनुमति

*पेड़ काटने के लिए नगर निगम को भी लेनी होगी अनुमति*

 

🎯शहर में कहीं भी पेड़ काटने छांटने या ट्रांसप्लांट करने टूट की अनुमति नगर निगम देता है। लेकिन अब नगर निगम को भी अपने विभिन्न विकास कार्यों में बाधक पेड़ों के काटने छांटने या ट्रांसप्लांट करने की अनुमति वन विभाग से लेना होगी। पहले नगर निगम को इसके लिए अनुमति निगम के उद्यान विभाग से ही मिल जाती थी। दरअसल पिछले दिनों एक जनहित याचिका में कहा गया था की नगर निगम खुद ही अनुमति जारी कर कहीं भी पेड़ों की कटाई कर देता है। इसमें एनजीटी के नियमों का पालन भी नहीं किया जाता है। हाई कोर्ट इंदौर द्वारा पारित आदेश के तहत अब निगम को भी पेड़ों की कटाई छटाई के लिए वन विभाग से अनुमति लेना होगी। इसके लिए जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा 25 अप्रेल को जारी आदेश में एसडीओ वन क्षेत्र महू कैलाश जोशी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। श्री जोशी पूर्व में इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग के उपायुक्त रह चुके हैं।

 

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