उज्जैनमध्यप्रदेश

*🔸वकील का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं को न्यायालय परिसर में वकीलों ने जोरदार किया स्वागत

*🔸वकील का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं को न्यायालय परिसर में वकीलों ने जोरदार किया स्वागत*

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उज्जैन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है,

जहां वकील उमेश नामदेव और उनके दो साथियों का अपहरण करने वाले आरोपियों को न्यायालय परिसर में वकीलों ने जमकर पीटा। यह घटना 7 अप्रैल को हुई थी, जब वकील उमेश नामदेव अपने क्लाइंट अजय विश्वकर्मा और उनके दोस्त अनिल कुमार खटीक के साथ जमीन विवाद के मामले में बातचीत करने के लिए *हाटकेश्वर कॉलोनी स्थित संदीप जाट उर्फ बॉस* रियल एस्टेट कार्यालय के ऑफिस पहुंचे थे।

 

*अपहरण की घटना*

मुख्य आरोपी संदीप जाट (नई खेड़ी)और उसके साथियों ने वकील एवं उनके साथ गए अजय विश्वकर्मा और अनिल खटीक के साथ मारपीट की और उन्हें अगवा कर लिया। आरोपियों ने वकील और दो अन्य को ग्राम रातडिया के एक फार्म हाउस पर ले जाकर बुरी तरह मारपीट की। वकील उमेश नामदेव के कान के पर्दे फट गए और आंख में चोट आई, जबकि अनिल खटीक और अजय विश्वकर्मा को भी चोटें आईं।

 

*पुलिस कार्रवाई*

नीलगंगा थाने के थाना प्रभारी तरुण कुरील ने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और अपराध पंजीबद्ध कर लिया। पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधी किसी भी संगठन से जुड़े हों, यदि अपराध करने की सोची है तो निश्चित रूप से उज्जैन पुलिस सख्त से सख्त ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। पीड़ित के साथ हुई घटना को लेकर अपराध पंजीबद्ध तत्काल कर लिया गया था ।

और आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी थी। सभी आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। और जल्द ही वे उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

चार आरोपियों – बच्चन सिंह चौधरी, लखन ठाकुर, विजय नायक और अनिल – को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

 

*वकीलों का गुस्सा*

जब पुलिस आरोपियों को न्यायालय लेकर पहुंची, तो वकीलों ने आरोपियों की जमकर पिटाई की। लगभग डेढ़ घंटे तक हंगामा चला, जिसके बाद तीन थानों की पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया।

 

*मुख्यमंत्री का संदेश*

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होने दी जाएंगी और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। धारा 362 आईपीसी के तहत अपहरण के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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