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शेखपुरा में पास्को अधिनियम के तहत फरार दो आरोपी का कोर्ट में सरेंडर, शेखपुरा के कुरमुरी गांव में 4 साल पहले नाबालिक लड़की के साथ की थी छेड़खानी ,शेखपुरा के कुरमुरी गांव में 4 साल पहले

👉 शेखपुरा/ पास्को अधिनियम/ शेखपुरा के कुरमुरी गांव/ लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना: शेखपुरा में पास्को अधिनियम के तहत दो फरार आरोपी ने सरेंडर कर दिया. शेखपुरा क्षेत्र के कुरमुरी गांव के रहने वाले बदमाशों ने शुक्रवार को सिविल कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया. कोर्ट में दोनों फरार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में शेखपुरा जेल भेज दिया गया.
👉 बताते चले की करडे थाना अध्यक्ष सह पुलिस सब इंस्पेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि साल 2020 में बदमाशों ने कुरमुरी गांव में एक नाबालिक बालिका को रास्ते में घेर कर उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में स्थानीय थाना में पास्को अधिनियम के तहत चार लोगों के खिलाफ एक प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी।
👉 कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था…
बताते चले कि उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी गिरफ्तारी के भय से छुप कर रह रहे थे। जबकि उनकी गिरफ्तारी के लिए कई बार घर पर छापेमारी की गई थी। इस मामले में फरार आरोपियों को गांव के किशोरी यादव का बेटा विकास कुमार और अमीर यादव का बेटा प्रदीप कुमार के खिलाफ कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में लंबे समय से प्यार बदमाशों के खिलाफ पुलिस के शक्ति किए जाने के बाद पुलिस के भय से दोनों ने आज कोर्ट के समक्ष आज आत्मा समर्पण कर दिया। कोर्ट ने दोनों फरार आरोपी को बाद में जेल भेज दिया।
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