सिद्धार्थनगर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग के निर्देशानुसार किसी भी राजनीतिक दल उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य/जिला एम०सी०एम०सी० समिति (Media Certification & Monitoring Committee) से पूर्व प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। 24 व 25 मई 2024 को विज्ञापन प्रकाशन कराये जाने हेतु 02 दिन पूर्व एम०सी०एम०सी० समिति (Media Certification & Monitoring Committee) से विज्ञापन प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राजनैतिक दलों के प्रत्याशी विज्ञापन सामग्री को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने के लिए जिला एम.सी.एम.सी. समिति को आवेदन प्रस्तुत करेगे। मीडिया मानीटरिंग कमेटी विज्ञापन सामग्री के सत्यापन करने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति मिलने के उपरान्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के लिए संबधित प्रत्याशी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को आदेश उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशीगणों से अपील है कि समाचार पत्रों में यदि कोई विज्ञापन 24 व 25 मई 2024 को प्रकाशित कराना चाहते है तो प्रकाशित की जाने वाली सामग्री के साथ आवेदन जिला एम.सी.एम.सी. समिति, जिला सूचना कार्यालय, सिद्धार्थनगर में दो दिन पूर्व 22 मई 2024 की सायं तक आवेदन प्रस्तुत कर दे जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष प्रकाशन करने हेतु आदेश देने के लिए समय से पत्रावली प्रस्तुत की जा सके।
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