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*मोटर सायकल चोरी के प्रकरण मे माननीय न्यायालय ने सुनाई तीहरे एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500₹ के अर्थ दंड की सजा*

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*मोटर सायकल चोरी के प्रकरण मे माननीय न्यायालय ने सुनाई तीहरे एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500₹ के अर्थ दंड की सजा*

जिला खंडवा

खंडवा पुलिस द्वारा लगातार न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण का निराकरण अभियोजन अधिकारी से समन्वय कर समय पर साक्षी के कथन करवाए जाकर शीघ्र निराकरण कराया जा रहा है।

इसी क्रम मे थाना कोतवाली के अपराध मे विवेचक द्वारा उत्कृष्ट विवेचना करते हुए पर्याप्त साक्ष संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया एवं साक्षी को समय पर पेश करने से माननीय न्यायालय द्वारा 03 माह 22 दिन मे विचारण कर आरोपी:-

(01) युसुफ उर्फ गोलू पिता फैय्याज खान निवासी बगलादेश घासपुरा खंडवा

(02) छोटू पिता इकबाल पठान निवासी पडावा मस्जीद के पास खंडवा

के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष होने से एक वर्ष के तिहरे सश्रम कारावास एवं 500-500₹ के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।

विवरण:- फरियादी आनंद पिता राधेश्याम सोनी उम्र 27 वर्ष निवासी विठ्ठल मंदिर द्वारा 18.02.2026 को थाना कोतवाली मे उसकी स्कूटी रजि.क्र. MP 12 MH 2611 की कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले जाने कि रिपोर्ट पर रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 112/26, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

विवेचना दौरान आरोपी द्वारा उक्त वाहन कि नंबर प्लेट कूटरचित कर नंबर बदलकर उपयोग करते पाया जाने से वाहन जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर धारा – 336(3), 340(2), 61(2) BNS का इजाफा कर पर्याप्त साक्ष संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी उप निरीक्षक राम प्रकाश यादव द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कर सराहनीय कार्य किया गया।

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