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मेरठ समेत यूपी के आठ जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से रोक, उल्लंघन पर 5 साल की सजा लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर और उसके आसपास के जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

गुरुवार को यूपी पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में किसी भी प्रकार के पटाखों के निर्माण, स्टोरेज या बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा या दोनों हो सकती है। यह कार्रवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत की जाएगी।

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