
पेसा नियम 2022 के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक सम्पन्न
📝🎯 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
पंचायत राज संचानायलय भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह के निर्देशन में पेसा जिला समन्वयक अधिकारी श्री मनीष डुडवे एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पेसा मोबलाईजरों की पेसा गतिविधि व शासन की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समीक्षा कर, आवश्यक निर्देश दिए गए। पेसा गतिविधि के अंतर्गत ग्राम सभा के बैंक खाते जो बंद हो गए है, उन खातों को पुनः खुलवाने के लिए कहा गया। ग्राम सभा अंतर्गत ग्राम सभा निधि के 2 जनजाति सदस्य (1 महिला, 1 पुरुष) पेसा नियम 2022 के अनुरूप हो, यानी किसी पंच, सरपंच के परिवार या रिश्तेदार न हो। जहां ग्राम सभा के गठन के लिए प्रस्ताव प्रक्रिया लंबित है। वहां ग्राम सभा गठन की कार्यवाही में सहायता करने को कहा गया। फलियों, मोहल्लों की पृथक ग्राम सभा के गठन के लिए अधिक से अधिक प्रस्ताव प्रक्रिया हो, इसके लिए फलियों में प्रचार प्रसार कर अप्रैल माह में कार्य पूर्ण करने को कहा गया। जिला समन्वयक द्वारा कहा गया कि ग्राम सभा द्वारा की गई कार्यवाहियां ग्राम सभा रजिस्टर में दर्ज हो। ग्राम सभा में होने वाले छोटे मोटे विवादों के निवारण व एफआईआर की जानकारी शांति समिति रजिस्टर में दर्ज हो। ग्रामसभा की मुख्य 3 प्रकार की समितियों के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि से समन्वय ठीक हो। पंचायत पर नियंत्रण के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन, आय-व्यय का प्रमाणन, संसाधनों पर अधिकार के अंतर्गत भूमि प्रबंधन, गौण खनिज, गौण वनोपज, शोषण रोकने के अधिकार के अंतर्गत मादक पदार्थ, साहूकार, मजदूरी पर नियंत्रण आदि ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में बताया गया।