*ब्रेकिंग* न्यूज
🎯 *इंदौर में डीजे और लाउड स्पीकर नहीं कर सकेंगे ध्वनि प्रदूषण,,,,*
🎯 *कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए धारा 163 के तहत आदेश*
🎯 *जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज के अधिकतम दो डी जे बॉक्स या लाउड स्पीकर की अनुमति*
🎯 *डी जे बॉक्स और लाउड स्पीकर किराए पर देने वालों पर भी सख्ती*
🎯 *रात दस से सुबह 6 बजे तक डी जे और लाउड स्पीकर का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित*
🎯 *सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बगैर लाउड स्पीकर और डी जे का उपयोग प्रतिबंधित*












