जिला हेड आवेश अंसारी गोंण्डा
*पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 03 नए कानूनों को जमीनी स्तर पर आमजनमानस को जागरूक करने हेतु थाना को0 नगर में आयोजित जनसंवाद/जागरूकता कार्यक्रम में किया गया प्रतिभाग, थाना क्षेत्र के गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्ति को नए कानूनों के सम्बन्ध में दी गयी जानकारी-*
गोण्डा। पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा अमरेंद्र प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा आज दिनांक 01.07.2024 से लागू हो रहे 03 नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) से आमजनमानस को जमीनी स्तर पर जानकारी देने हेतु थाना को0 नगर में आयोजित जनसंवाद/जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को नए कानूनों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।
महोदय द्वारा बताया गया कि अब 01 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोजीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा।
नए आपराधिक कानून लोगो को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे और हमारे मन को भी उपनिवेशवाद से मुक्त करेंगें। नए कानूनो में दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। आईपीसी में धाराओं की संख्या 511 से घटाकर बीएनएस में 358 कर दी गयी है तथा 20 नए अपराध जोड़े गए है । बीएनएस की धारा 173(1) में नागरिकों को मौखिक अथवा इलेक्ट्राॅनिक संचार( ई-एफआईआर), बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है, एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है तथा धारा 173(2)(1) के तहत नागरिक बिना किसी देरी के पुलिस द्वारा अपनी एफआईआर की एक निःशुक्ल प्रति प्राप्त करने के हकदार है । बीएनएस की धारा 69 में झूठे वादे पर यौन सम्बन्ध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है साथ ही धारा 70(2) में सामूहिक दुष्कर्म की सजा में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है । सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य की गयी है । *एनसीआरबी मोबाइल एप “SANKALAN” में नए आपराधिक कानूनों का संकलन किया गया है ।
तत्पश्चात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व उपस्थित गणमान्य/ संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। द्वारा