पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना खड्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 156/1999 धारा- 323,325 भा0द0वि0 में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.02.2024 को अभियुक्त कांता यादव पुत्र स्वर्गीय श्याम लाल यादव साकिन सूरत छपरा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 03 माह का कठोर कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 सुखराम यादव व अभियोजन अधिकारी PO शशिकांत (कोर्ट का नाम- JD /JM कुशीनगर स्थान पडरौना), थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय पैरोकार का० अरविन्द कुमार थाना खड्डा का सराहनीय योगदान रहा है।











