
बिजनौर से रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार बिजनौर विशेष न्यायाधीश पोस्ट को एक्ट पारुल जैन ने अपहरण एवं गैंगरेप का दोषी पाते हुए सा केंद्र एवं बृजपाल को आजीवन कारावास और ₹60000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है अर्थ दंड की राशि से 55000 पीड़िता को दिए जाएंगे इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के तहत ₹300000 की राशि पीड़िता को दिए जाने की संस्तुति की है शासकीय अधिवक्ता बालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना नहटोर निवासी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अगस्त 2022 की रात्रि 9:00 उसकी 14 वर्षीय भतीजी घर से अचानक लापता हो गई उसे तलाश किया गया सुबह गांव के दक्षिण दिशा में मिली सच करने गई थी 100 के अंदर एवं उसके साथी बृजपाल ने उसका अपहरण कर लिया दोनों उसे नहर के तरफ ले गए और दुष्कर्म किया उल्लेखनीय है कि इस घटना में चार दिन बाद पीड़िता के पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी अदालत ने इस घटना में 100 के अंदर निवासी धर्मनगर बृजपाल निवासी चक गोवर्धन को अपहरण एवं गैंगरेप का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है