जिले मे 02 सट्टा एक्ट के प्रकरण सहित अवैध शराब बिक्री करने वाले 5
आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
जिले में 36 अनावेदकों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
खंडवा, 18 फरवरी 2026
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर ) श्री महेन्द्र तारणेकर के मार्गदर्शन मे दिनांक 17.02.26 को 01 स्थायी वारंट, 06 गिरफ़्तारी वारंट, 36 जमानती वारंट एवं 79 समन्स जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।
थाना पिपलोद के आरोपी देवीसिंह पिता अशोक मालवीय जाति कलाल उम्र 30 साल निवासी ग्राम बलवाड़ा के कब्जे से एक प्लास्टिक की थैली मे अवैध देशी प्लेन शराब के 20 पाव कीमती 1600/- रुपये जप्त की गई। एवं आरोपी छायाबाई पति जस्वनत भील उम्र 45 साल निवासी ग्राम टाकलखेड़ा के कब्जे से 08 लीटर देशी हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कुल कीमती 1200/-रु जप्त की गई। थाना खालवा के आरोपी महेश पिता शंकर कासडे उम्र 52 साल निवासी ग्राम मौजवाडी के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 1000/- रु जप्त की गई। एवं आरोपी डल् पिता नन्नु कोरकू उम्र 55 साल निवासी ग्राम पाडल्याके कब्जे से 06 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 600/- जप्त की गई थाना मांधाता के आरोपी गणेश पिता धनसिंग उम्र 26 साल निवासी ग्राम डुकिया के कब्जे से 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 1200/- रु जप्त की गई। उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
थाना खालवा के आरोपी उमेश पिता साबुलाल इवने उम्र 30 साल जाति गौंड निवासी दीदम्दा के कब्जे से कालीमाता मंदिर के पास एक तितली भौरा चार्ट कीमती 100/- रु व नगदी 530/-रु कुल 630/-रु का मशरुका जप्त किया एवं आरोपी प्रवीण पिता बालाराम विश्वकर्मा जाति लौहार निवासी ग्राम मोहटा जिला बैतूल के कब्जे से एक तितली भौरा चार्ट कीमती 100/- रु व नगदी 620/-रु कुल 720/-रु का मशरुका जप्त किया उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 4 (क) सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
दिनांक 16.02.26 को जिला खंडवा मे यातायात थाना एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने वाले, तेज गति, बिना HSRP, बिना वैध बीमा वाले वाहनों तथा अन्य यातायात नियमों का उलंघन करने वाले कुल 12 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं समन शुल्क 4800/- रुपये वसूल किए गए है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
जिले के विभिन्न थानो मे कुल 36 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। धारा 126/135 BNSS के तहत 15 प्रकरणों मे 23 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 129 BNSS के तहत 1 प्रकरण मे 1 अनवेदक के विरुद्ध एवं धारा 170 BNSS के तहत 12 प्रकरणों में 12 अनावेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जिले में कुल 17 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही कराई गई है।









