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*अवैध पशु अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रकरण में नगर निगम खंडवा की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई*

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*अवैध पशु अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रकरण में नगर निगम खंडवा की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई*
_लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यहीनता पर दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया_

खण्डवा//नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2026 को परेशीपुरा बेगम पार्क क्षेत्र में मृत पशुओं के अपशिष्ट के अवैध प्रसंस्करण के विरुद्ध की गई कार्रवाई के उपरांत प्रशासनिक स्तर पर गंभीर अनियमितताएं एवं कर्तव्यहीनता पाए जाने पर निगम प्रशासन ने दो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित व्यवसायी का लाइसेंस 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद अवैध रूप से व्यवसाय संचालित होता रहा। इस दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा न तो प्रभावी कार्रवाई की गई और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को समय रहते सूचित किया गया।

प्रकरण में प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक श्री अमित अग्रवाल को गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का दोषी पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगर निगम कार्यालय, खंडवा (SBM/जनगणना कार्यालय जोन क्रमांक-04) नियत किया गया है।

इसी प्रकार प्रभारी अधिकारी पशुवध गृह (स्वच्छता निरीक्षक) श्री जाकिर अहमद को पशुवध गृह क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, अपशिष्ट प्रबंधन में गंभीर अनियमितता, साफ-सफाई व्यवस्था में चूक तथा वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर अवगत न कराने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगर निगम कार्यालय, खंडवा (जलप्रदाय विभाग) निर्धारित किया गया है।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य, स्वच्छता एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा आगे भी दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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