
*18 साल से लंबित श्मशान मामले में हाईकोर्ट का जनहित में फैसला*
श्मशान भूमि पर मरम्मत/निर्माण केनिर्देश
बड़ौद बस स्टैंड पुलिया के समीप श्मशान भूमि से जुड़े करीब 18 वर्षों से लंबित मामले में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने जनहित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले में सर्वे नंबर 158/1 की खुली श्मशान भूमि पर मरम्मत एवं निर्माण कार्य को लेकर न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला SA.829/2007 में चल रहा था, जिसमें प्रतिप्रार्थी नगर पंचायत बड़ौद द्वारा अंतरिम आवेदन क्रमांक 10646/2025 प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने जनहित को ध्यान में रखते हुए श्मशान भूमि पर आवश्यक निर्माण/मरम्मत को अनुमति प्रदान की है।
इस फैसले के बाद नगर में श्मशान भूमि को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति समाप्त होने होने के साथ निर्मण कार्य कराने की अनुमति प्रदान की गई हैl हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह माना कि श्मशान भूमि से संबंधित विषय सीधे तौर पर जनहित से जुड़ा है शमशान भूमि पर व्यवस्थाओं का अभाव न केवल नगरवासियों को परेशानी में डालता है बल्कि यह आवश्यक सार्वजनिक सुविधा भी है इसी को ध्यान में रखते हुए निर्माण के आदेश दिए गएl वहीं मुक्तिधाम समिति अध्यक्ष कन्हैया लाल टेलर, हनुमान शर्मा गिरधारी लाल परमार बहादुर सिंह, द्वारा बताया गया कि न्यायालय के आदेश के बाद श्मशान भूमि पर निर्माण कार्य जारी कर दिया है
नगरवासियों ने न्यायालय के इस निर्णय को जनहित में राहतपूर्ण बताया है, जिससे मुक्तिधाम की व्यवस्थाएं बेहतर होने की संभावना है।
मामले को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष मंजू सचिन लवंवशी का कहना है कि कई वर्षों से शमशान भूमि में निर्माण कार्य एफसी को लेकर रुकावट आ रही थी जिसे आज न्यायालय के आदेश के बाद चालू कर दिया हैl
वहीं नगर परिषद सीएमओ कुशल सिंह डोडवे ने बताया कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका दिशा निर्देश देकर पालन किया जाएगा।









