
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी 2026 के क्रियान्वयन में ट्रेफिक पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम पुलिस कंट्रोल रूम मे आयोजित किया गया

खंडवा, 10 जनवरी 2026
सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा” थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी 2026 के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेशभर में यातायात जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 10.01.2026 को पुलिस कंट्रोल रूम, खण्डवा में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री अनिल कुमार राय, थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह परिहार, सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह गौर, यातायात विभाग के कर्मचारी, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य तथा बस संचालक, चालक एवं परिचालक कुल 30–35 प्रतिभागी उपस्थित रहे।
बैठक में बस संचालकों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी गई। उप पुलिस अधीक्षक यातायात ने नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा बस संचालकों द्वारा उठाए गए मुद्दों जैसे कम वेतन और समय सीमा में बस संचालन की चुनौतियों पर भी चर्चा की।
उक्त बैठक मे निम्नलिखित बिन्दुओ पर चर्चा की गई:-
1. स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिये।
2. स्कूल बस के अग्र एवं पृष्ठ भाग पर “स्कूल बस” लिखा होना चाहिये। यदि अनुबंधित बस हो तो उक्त बस पर “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होना चाहिये।
3. स्कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिये फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है।
4. स्कूल बस में निर्धारित मानक के अनुसार गति नियंत्रक यंत्र (एस.एल.डी.) होना आवश्यक है।
5. स्कूल बसों में खिडकियों पर समानांतर (हॉरिजेन्टल) ग्रिल्स होना अनिवार्य है।
6. स्कूल बस में अग्निशमन यंत्र की सुविधा होना चाहिये।
7. स्कूल बस में स्कूल का नाम एवं दूरभाष क्रमांक अंकित हो ।
8. स्कूल बस में प्रवेश एवं निर्गम हेतु पृथक-पृथक दो दरवाजे होना चाहिये।
9. स्कूल बस के दरवाजों पर लगे ताले ठीक एवं ऑटोमेटिक स्थिति में हों।
10. स्कूल बस में शिक्षित / प्रशिक्षित परिचालक हो।
11. किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा का अवलोकन करने की दृष्टि से जाने की सुविधा हो।
12. स्कूल बस के चालक के पास कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव भारी वाहन चलाने का हो।
13. स्कूल बस में सीटों के नीचे बस्तों की सुरक्षा हेतु अलग से स्थान हो।
14. स्कूल बस पर ऐसा चालक नहीं रखा जावे जिस पर एक वर्ष में दो बार से अधिक लालबत्ती (red light) सिग्नल के उल्लंघन, लेन अनुशासन भंग करने पर अर्थदण्ड/शारित अधिरोपित हुई हो ।
15. स्कूल बस में ऐसा चालक न रखा जावे जिस पर निर्धारित गति सीमा से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने या खतरनांक ढंग से वाहन चलाने के लिये एक वर्ष में एक बार भी अर्थदण्ड / शास्ति अधिरोपित हुई हो।
16. स्कूल बसों में GPS सिस्टम एवम CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है।
17. जिन स्कूल बसो में छात्रायें होती हैं वहाँ पर एक शिक्षित परिचालिका/स्कूल स्टॉफ होना चाहिये।
18. स्कूल संचालकों द्वारा एक ट्रांसपोर्टर मैनेजर की नियुक्ति होना चाहिये जो बच्चों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी हो।
19. गोल्डन ऑवर का महत्व
20. राहवीर योजना
21. हिट-एण्ड-रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना-2022 पर चर्चा की गई|






