ताज़ा ख़बरेंमध्यप्रदेश

झाबुआ जिले में पतंगबाजी में चायनीज मांझे के उपयोग, भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी

 

रिपोर्टर = भव्य जैन

झाबुआ, 01 दिसम्बर 2025। आगामी मकर संक्रान्ति पर्व के दौरान बड़ी मात्रा में होने वाली पतंगबाजी और उससे जनसामान्य व पक्षियों को होने वाली संभावित हानि को ध्यान में रखते हुए झाबुआ जिला प्रशासन ने पतंगबाजी में उपयोग किए जाने वाले चायनीज मांझे (चायना धागा) पर प्रतिबंध लगाया है। मीडिया एवं नागरिकों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार चायनीज मांझे की अत्यधिक मजबूती के कारण पक्षियों के उलझकर घायल होने और मृत्यु के साथ-साथ राहगीरों के भी कटने व दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएँ होती है। जन-जीवन की सुरक्षा, पशु-पक्षियों के संरक्षण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से इस धागे के उपयोग, भंडारण एवं विक्रय पर रोक आवश्यक समझी गई।

इसी क्रम में कलेक्टर नेहा मीना के अनुमोदन पर अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री चंदरसिंह सोलंकी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत झाबुआ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चायनीज मांझे के उपयोग, भंडारण एवं विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

यह आदेश 01 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा। निर्धारित अवधि के दौरान आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन कर जन-सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करें।

 

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!