
बेरोजगार आवेदक को पत्तल दोना मशीन राशि वापस करने के आयोग द्वारा दिए आदेश।
खण्डवा//मदलिखेड़ा निवासी सुरेश सिसोदिया ने अपने रोजगार हेतु बालाजी इंटरप्राइजेज से ₹35000 में पत्तल दोना बनाने की ऑटोमेटिक एस ए एमए डबल डाई मशीन ली थी जिसके अनुसार पत्तल दोना बनाने का रॉ मैटेरियल भी बालाजी इंटरप्राइजेज द्वारा आवेदक को दिया जाना था और उसी से पत्तल दोना खरीदना भी तय हुआ था इस प्रकार से आवेदक ने अपने आजीविका रोजगार हेतु बालाजी इंटरप्राइजेज से उक्त मशीन खरीदी जो कि उसे नई बताकर बेची गई थी किंतु मशीन पुरानी और त्रुटियुक्त मशीन थी जो बताए अनुसार कार्य नहीं कर रही थी इसकी शिकायत करने पर मशीन विक्रेता ने मशीन बदल कर देने का कहा किंतु मशीन बदलकर नहीं दी और बाद में ₹35000 के बदले ₹25000 ही वापस करने के लिए कहा।आवेदक ने अपने अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव के माध्यम से उपभोक्ता आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत स्वीकार कर अनावेदक को मशीन की मूल्य राशि ₹35000/-₹ 45 दिन में वापस करने के आदेश वाद्व व्यय की ₹2000 सहित पारित किए हैं।












