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पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती एकता अग्रवाल ने सुनाया फैसला

गौरेला थानाक्षेत्र के डोंगरीटोला गांव में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति कुंवर सिंह को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती एकता अग्रवाल की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोष सिद्ध होने पर यह सजा दी है।

घटना 15 अक्टूबर 2023 की रात 12 से 1 बजे के बीच गौरेला थाना क्षेत्र के डोंगरीटोला की है। आरोपी कुंवर सिंह ने खाना बनाने के नाम पर आपसी विवाद के चलते अपनी पत्नी केवलवती को लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। मृत्यु के पूर्व मृतका ने भागकर बचने का प्रयास भी किया पर खेत में दूसरे दिन उसकी लाश मिली। सूचना पर गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विवेचना में सामने आया कि केवलवती के सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट थी और घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले।न्यायिक प्रक्रिया मामले में थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 431/23 दर्ज हुआ। चार्जशीट पेश होने के बाद मुकदमा कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने एवं आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने समस्त गवाहों, सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी माना। आरोपी पर 1,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी पत्नी की हत्या की है। अतः उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

 

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