कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए
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“कार्बाइड गन” के निर्माण, क्रय, विक्रय और भण्डारण पर लगा प्रतिबंध
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खण्डवा#कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय, विक्रय और भण्डारण पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी दिनों में देवोत्थान एकादशी, शादी विवाह, क्रिसमस पर्व जैसे अवसरों पर आतिशबाजी के प्रयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं, क्योंकि इनसे आम नागरिको की सुरक्षा, स्वाथ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला खण्डवा की सीमा के भीतर 24 अक्टूबर से 25 दिसंबर की अवधि के लिए लागू किए हैं। जारी आदेश अनुसार अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे या कार्बाइड गन का निर्माण, भण्डारण, और क्रय विक्रय नहीं कर सकेगा। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारियो को इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरांनी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा। यह आदेश धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।












