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सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचायें, और 25 हजार रू. पायें

“गोल्डन ऑवर” में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले “राह वीर” हांेगे पुरूस्कृत कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में ‘‘राहवीर योजना‘‘ के प्रचार प्रसार के दिए निर्देश

सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचायें, और 25 हजार रू. पायें
“गोल्डन ऑवर” में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले “राह वीर” हांेगे पुरूस्कृत
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में ‘‘राहवीर योजना‘‘ के प्रचार प्रसार के दिए निर्देश
खंडवा 6 अगस्त 2025, – 
सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए सरकार ने “राह-वीर” योजना शुरू की है। योजना की गाईड लाईन के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को “गोल्डन ऑवर” अर्थात दुर्घटना से एक घंटे की समयावधि में अस्पताल पहुंचाने वाले “राह-वीर” को 25 हजार रूपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। इसके साथ ही चुने हुए “राह-वीरों” में से सबसे योग्य 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने उपस्थित सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय, जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी. गौडा, पुनासा एसडीएम श्री शिवम प्रजापति, सहायक कलेक्टर श्री कृष्णा सुशीर, अपर कलेक्टर श्री के आर बडोले सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशु जावला ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मोटरयान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ‘‘गोल्डन ऑवर‘‘ में अस्पताल या ट्रामा केयर सेंटर तत्परता से पहुँचाकर जान बचाता है ऐसे सभी व्यक्ति “राह-वीर” योजना के लिए पात्र होंगे। गोल्डन ऑवर अर्थात दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। एक “राह-वीर” को वर्षभर में अधिकतम 5 प्रकरणों में अवार्ड दिया जा सकेगा। इस योजना के तहत दिए जाने वाले सम्मान की राशि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।
कैसे चुने जाएंगे “राह-वीर”
बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशु जावला ने बताया कि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पुलिस थाना, अस्पताल या ट्रामा केयर सेंटर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। इसकी प्रति संबंधित “राह-वीर” को भी भेजी जाएगी। मूल्यांकन समिति में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आरटीओ शामिल होंगे। ये समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें मंजूरी देगी। चुने हुए राह वीर को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का अंतरण किया जाएगा। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाएगी। जो हर तीन महीने में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे।
सड़क दुर्घटना के घायलों के लिए कैशलेस उपचार योजना लागू
बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशु जावला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना के घायलों के लिये नगदी रहित उपचार योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देशों में बताया गया है कि सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहाँ दोषी मोटरयान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कव्हरेज था, उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कम्पनियों के सहयोग से बनाये गये फण्ड से स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा अस्पताल के दावे को मंजूरी दिये जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फण्ड से किया जायेगा। इस योजना में अस्पताल से दुर्घटना तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति के लिये 1.50 लाख रूपये तक के उपचार की व्यवस्था है। दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार दुर्घटना का विवरण हेल्पलाइन नम्बर 112 में खबर दे सकता है।
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