कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आंतरिक परिवाद समिति का होगा गठन
खरगोन – मध्यप्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय भारद्वाज ने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन के अनुसार जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहाँ यह समिति गठित की जाएगी। समिति में वरिष्ठ महिला अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यदि उपलब्ध न हो तो अन्य कार्यालय से नामांकन किया जाएगा। समिति में कम से कम आधी सदस्य महिलाएँ होंगी तथा 01 पुरुष सदस्य अनिवार्य होगा। दो सदस्य वे होंगे जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों या समाज सुधार व विधिक ज्ञान रखते हों, जबकि एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से नामांकित किया जाएगा। यह समिति गठन की तिथि से तीन वर्ष तक कार्य करेगी। सभी कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि समिति गठन की जानकारी तीन दिवस में महिला एवं बाल विकास कार्यालय को भेजे।
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