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*पालदा से अग्रसेन चौराहे की तरफ शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे ट्रक एवं भारी वाहन

*पालदा से अग्रसेन चौराहे की तरफ शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे ट्रक एवं भारी वाहन*

*कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जारी किया आदेश*

त्रिलोक न्यूज चैनल

इंदौर, 03 जुलाई 2025

 

पालदा तीन ईमली, नेमावर रोड से अग्रसेन चौराहे की तरफ से इंदौर शहर में प्रवेश करने वाले ट्रक/भारी वाहनों के प्रवेश को शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूर्व में शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का प्रतिबंधित समय शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक था। बारिश का मौसम होने के कारण शहर में यातायात का दबाव रात्रि 9 बजे तक रहता है। प्रतिबंधित समय समाप्त होने के बाद भारी वाहनों के शहर में प्रवेश के दौरान पिक अवर में चौराहे पर यातायात अवरूद्ध होकर जाम जैसी स्थिति निर्मित होती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-115 के तहत आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से ट्रक/भारी वाहनों के शहर में प्रवेश को शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध केवल ट्रक/भार वाहनों के लिये लागू रहेगा, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दोपहिया वाहन यथावत पूर्ववत चालू रहेंगे।

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