
सुरेन्द्र दुबे व्यूरो चीफधार 26 जून 2025/ प्रसव के बाद अस्पताल से माँ की छुट्टी होने से पहले ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र जारी हो जाए। मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्यप्रदेश श्री ऋषि गर्ग ने इस आशय के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जन्म प्रमाण-पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राज्य शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा अस्पताल में ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी कड़ी में जिले में अस्पतालों में नवजात शिशु की मां को छुट्टी होने से पहले ही जारी किये जा रहे है जन्म प्रमाण-पत्र। जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए अधिकृत पदेन रजिस्ट्रार अस्पतालों में छुट्टी से पहले नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे रहे है। इससे जन साधारण को अपने शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।
URL Copied

0 0 1 minute read