Uncategorizedअन्य खबरेटेक्नोलॉजीधारमध्यप्रदेशलाइफस्टाइल

सिंघाना की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती कविता कवचे द्वारा पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित

सुरेन्द्र दुबे ब्यूरो चीफ  धार 25 जून 2025। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनावर के प्रतिवेदन पर एकीकृत शाला उमावि, सिंघाना में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक श्रीमती कविता कवचे द्वारा पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। निलंबन कालावधि में श्रीमती कविता कवचे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय, गंधवानी नियत किया है। इन्हें मुलभूत नियम 53 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्रीमती कविता कवचे, प्रा. शिक्षक द्वारा 23 जून 2025 को शराब पीकर शाला में आकर विद्यालय में मरम्मत कर रहे कामगारों से झगड़ा करने, अपशब्दों का प्रयोग करने, धमकी एवं अमर्यादित आचारण के साथ काम कर रहे लोगों से दुर्व्यवहार करने के संबंध में प्रधानाध्यापक व स्टाफ के पंचनामे एवं सोशल मीडिया पर उक्त आचरण का वीडियों वायरल होने के फलस्वरूप श्रीमती कविता कवचे, प्राथमिक शिक्षक कन्या प्रा.वि. सिंघाना को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमो के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!