खरगोनमध्यप्रदेश

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य

खरगोन ब्रेकिंग न्यूज़

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

 

📝 खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय-सीमा राशि रूपये 2.50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होती है। उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार ओटीआर नबंर प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा, जिसके लिये पृथक से पुनः ओटीआर की आवश्यकता नहीं होगी।

 

कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ओटीआर नबंर प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाइल पर एनएसपी ओटीआर मोबाइल एप डाउनलोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी जाकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा। द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार फेस आरडी सर्विसेस एप डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नंबर का प्राप्त करना होगा। एमपीटॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय ओटीआर नंबर दिया जाना अनिवार्य है।

 

यह कार्यवाही एक माह की समय-सीमा में पूर्ण की जानी है। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये जिलों में समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसमें कहा गया है कि समस्त हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्यों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों की पृथक-पृथक बैठक आयोजित कर ओटीआर प्रक्रिया की जानकारी दी जाए, जिससे विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो सके। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के ओटीआर कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। प्रत्येक स्कूल से दो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए जिनके द्वारा विद्यार्थियों को ओटीआर के लिए मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षावार प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी और उनके-ओटीआर नंबर की सूची संधारित की जाएगी जिससे छात्रवृत्ति का आवेदन करते समय ओटीआर प्राप्त करने की समस्या नहीं हो।

 

विभागीय छात्रावासों में प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के ओटीआर कराये जाने का उत्तरदायित्व छात्रावास अधीक्षक का होगा। छात्रावास अधीक्षक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीयन के साथ-साथ उनका ओटीआरनंबर भी प्रवेश पंजी में संधारित करेंगे। ओटीआर के लिए विद्यार्थी का आधार नंबर, उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी प्राप्त होगा और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह जानकारी विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को पूर्व से दी जाए जिससे ओटीआर के समय उन्हें अनावश्यक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

 

 जिले में कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या के मान से ओटीआरकी प्रगति की समीक्षा प्रत्येक समय-सीमा बैठक में की जाए। पत्र के साथ संलग्न ओटीआरप्रक्रिया की प्रतियां प्रत्येक शिक्षण संस्थान एवं छात्रावासों में वितरित की जाएं एवं सूचना पटल पर भी चस्पा की जाए। निर्देश में कहा गया है कि कक्षा 9वीं एवं उससे ऊपर के जनजातीय वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी का ओटीआर 30 जुलाई 2025 से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे छात्रवृत्ति योजनाओं में उन्हें लाभान्वित किया जा सके।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!