
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी (12 मार्च ) – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने होली पर्व के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से गुरूवार 13 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से शुक्रवार 14 मार्च (धुरेडी जिस दिन रंग खेला जावेगा) को दोपहर 3.00 बजे तक आंशिक शुष्क दिवस, अवधि घोषित किया है। इस अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-2 रेस्तरा बार, एफ.एल.-3 होटल बार, एफ.एल.-4 क्लब बार एवं वाईन शॉप परिसर पूर्णतः बंद रहेंगी।
कलेक्टर श्री यादव ने आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को आंशिक शुष्क दिवस घोषणा संबंधी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि के दौरान जिले में अवैध रूप से मदिरा के आयात-निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा एवं विक्रय इत्यादि पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।