रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं अन्य आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
📝🎯 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने खरगोन जिले की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए खरगोन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी धार्मिक आयोजन, जुलूस, झांकी, धरना प्रदर्शन आदि के अवसरों पर कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसका उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी समय में होली, रंगपंचमी, गणगौर, रामनवमी, हनुमान जयंती, रमजान एवं ईद के त्योहार मनाये जाएंगे। इस दौरान आयेाजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम से जनसामान्य के आवागमन में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। सड़क अवरूद्ध नहीं होना चाहिए और यातायात संचालन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। किसी भी मार्ग को अवरूद्ध नहीं किया जाएगा, किसी कार्यक्रम आयोजन से किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय या काम धंधे में अवरोध नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने का दायित्व आयोजक संस्था या आयोजनगणों का होगा।
कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र या उसकी कोई प्रतिकृति लेकर नहीं चलेगा और न ही उपयोग करेगा। कार्यक्रम से किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण एवं शोर शराबा नहीं होना चाहिए। किसी भी आयोजन में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था, आयोजक या आयोजन समिति की होगी। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि ड्यूटी पर तैनात शासकीय अमले के वाहनों को जुलूस से मार्ग देकर प्राथमिकता से निकालेंगे। नगरीय क्षेत्र के समस्त आयोजन में एसडीएम द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। पूर्व से आयोजित हो रहे आयोजनों में कम से कम 15 दिन पूर्व अनुमति के लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों (डीजे) का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेगा।
आयोजनों में किसी भी ऐसे नारे या शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी धर्म या वर्ग की धार्मिक भावना का ठेस पहुंचे। रैली, जुलूस, यात्रा आदि के आयोजन अवकाश के दिनों में आयोजित किये जाएं। रैली, जुलूस यात्रा के समय आयोजक अपने कार्यकर्ता या वॉलिटियर्स रखेंगे जो पृथक यूनिफार्म में रहेंगे, जिससे उन्हें पृथक से चिन्हित किया जा सके। जुलूस या आयोजन में वॉलिटियर्स की संख्या कुल उपस्थित संख्या के 05 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। वॉलिटियर्स के नाम, पते, मोबाइल नंबर की सूची अनुमति प्राप्त करने के लिए दिये गए आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। रैली, जुलूस यात्रा में अनुमति के अनुसार ही चार पहिया एवं दो पहिया वाहन शामिल किये जा सकेंगे। इसमें घोड़े, बग्घी के अलावा अन्य कोई पशु शामिल नहीं किये जा सकेंगे।
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