
🔸जिला प्रशासन के प्रयासों से लगातार रोके जा रहे बाल विवाह<img src="https://triloknews.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250302-WA0035-1024×1024.jpg" alt="" width="1024" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-265624" /🔸जिला प्रशासन के प्रयासों से लगातार रोके जा रहे बाल विवाह
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ग्राम किकरझर में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्यवाही करते हुए महिला बाल विकास विभाग एवं पंचायत विभाग द्वारा ग्राम में हो रहे बाल विवाह को रोका गया। जानकारी के अनुसार वर की आयु आदर्श आयु से कम पायी गयी,संयुक्त टीम ने परिवार को समझाइश देकर समझाया कि विवाह के लिए लड़की की आदर्श आयु 18 वर्ष और लड़के की आदर्श आयु 21 वर्ष है। समझाइश के बाद परिवार के सदस्यों ने सहमति से निश्चय किया कि आदर्श आयु में ही विवाह संपन्न करेंगे। जिला प्रशासन लगातार बाल विवाह रोकने के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है। बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, जनपद पंचायत और राजस्व विभाग के संयुक्त अमले ने बाल विवाह के बारे में वर वधु के माता पिता को समझाया, समझाइश के साथ ही ये भी बताया गया कि बाल विवाह करना और करवाना एक क़ानूनी अपराध है, बाल विवाह करने वालों के समस्त शासकीय लाभ पर प्रतिबन्ध लग जाता है, समझाइश के बाद दोनों पक्ष ने सहमति के साथ विवाह योग्य आयु होने पर ही विवाह करने का लिखित वचन दिया, जिला प्रशासन की तत्परता के फलस्वरूप बाल विवाह रोकने में सफलता प्राप्त हुई।