थाना धनगांव जिला खंडवा दिनांक 09.02.25
धनगांव से चोरी गया ट्रेक्टर जप्त, 02 आरोपियो को किया गया गिरफ़्तार
धनगांव पुलिस ने चोरी का ट्रेक्टर मालिक को सीलबंद उ.प्र.से किया गिरफ़्तार
खंडवा, 09 फरवरी 2025
दिनांक 08.01.2025 को व्यवसायी अमरसिंह पिता बल्लू जाति गुर्जर उम्र 55 वर्ष निवासी कलमुली की रिपोर्ट थानागांव पर एपी क्र. 08/2025 धारा 303(2) बी कॉनज़ॉल का सहयोगी कर जब्त कर लिया गया।
मनोज राय पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुमार ग्रामीण खंडवा श्री रघुवंशी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंडी श्री साकेत बॉयट के निर्देश मे थाना सहायक निरी राजेश ओहरिया द्वारा स्टाफ की सहायता से एपी क्र 08/2025 धारा 303(2) बी. संस्थागत जाति सुतार उम्र 23 वर्ष निवासी साल्या खेड़ा थाना हरसूद हाल राधाकृष्ण नगर गैलरी नंबर 2 बाण गंगा इंदौर को अभिरक्षा में लेकर ट्रेक्टर चोरी के संबंध में पूछताछ की गई, जो आरोप लगाया गया कि प्रकरण में ट्रेक्टर को चोरी कर दिया गया मे इमाम जाफर को 5 लाख की दुकान में जमा कर बिजनेस स्वीकारोक्ति और 1 लाख प्राप्त करने के लिए इस संबंध में बताया गया है। ले गया, मेमो में बताया गया स्थान से चोरी की गई ट्रेक्टर को प्लास्टिक पर चढ़ाकर मिले रूपयो में से खर्च करने के बाद बैचलर कुल 30700 मूंगफली जप्त कर उच्च आरोप को गिरफ्तार कर जब्ती न्यायालय के यहां पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। मेमोरेण्डम के आधार पर ट्रैक्टर के मालिक अरोपी इमाम जाफर पिता कुतुबुद्दीन मुस्लिम उम्र 33 वर्ष निवासी नदेहरा थाना लालपुरा जिला नीदरलैंड उत्तर प्रदेश की दुकान से इमाम जाफर के व्यवसाय से चोरी हुई मार्टटेक कंपनी का नीला रंग का नाम, ट्रेक्टर का नाम लगभग 8 लाख, हजरत इमाम जाफर पिता कुतुबुद्दीन मुस्लिम, उम्र 33 वर्ष, निवासी नदेहरा थाना लालपुरा जिला, उत्तर प्रदेश से बरामद कर जब्त कर लिया गया। शहरी क्षेत्र के विरुद्ध थाना जावर में एपी क्र 308/23 धारा 379 भादवि, थाना कालवा में एपी क्र 79/23 धारा 379 भादवि, 453/23 धारा 379 भादवि, एपी क्र 142/24 धारा 379 भादवि, एपी क्र 160/24 धारा 379 भादवि हरसूद में एपी क्र 255/23 धारा 379 भादवि, एपी धारा 414/23 धारा 379 भादवि, धारा 155/24 धारा 395 भादवि, धारा 382/24 धारा 303(2)भादवि, धारा 606/24 धारा 296, 115(2), 333, 140(1), 351(3), 3(5) बी.सी.ओ., थाना पिपलोद मे एपी क्र 78/24 धारा 379 भादवि तथा क्रीमिया अकरम के विरूद्ध औद्योगिक क्षेत्र देवास मे एपी क्र 658/22 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध है।
मूल तरूण के विरुद्ध क्षेत्र नागालैंड खंडवा के एपी क्र 496/24 धारा 303(2) बी.सी.ओ.एस. मे 10,000/- आटा तथा थाना हरसूद के ए.पी. क्र. 606/24 धारा 296, 115(2), 333, 140(1), 351(3), 3(5) बीकाइयों की अदायगी 10,000/- इस प्रकार कुल 20,000 मुर्गों के इनाम की उद्घोषणा पुलिस कप्तान खंडवा द्वारा की गई है।