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प्रत्याशी को अखबार में प्रकाशित होने वाले उनके विज्ञापन का प्रमाणन अनिवार्य

अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशी को 10 और 11 फरवरी के अखबार में प्रकाशित होने वाले उनके विज्ञापन का प्रमाणन अनिवार्य

 

 

 

संवाददाता/ तिलक राम पटेल

पिथौरा – त्रिलोक न्यूज़ चैनल

*जारी होने से दो दिन पूर्व कराना होगा प्रमाणन*

नगरीय निकाय अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशी को 10 और 11 फरवरी के अखबार में प्रकाशित होने वाले उनके विज्ञापन का प्रमाणन अनिवार्य

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 7 फ़रवरी 2025/नगरपालिका आम निर्वाचन अंतर्गत नगरीय निकाय अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशी को मतदान के एक दिन पूर्व 10 फरवरी और मतदान दिन 11 फरवरी को समाचार पत्र में राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला एमसीएमसी समिति से कराया जाना आवश्यक है। जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष अभ्यर्थियों को एमसीएमसी समिति स्थानीय निर्वाचन कार्यालय सारंगढ़ से प्रमाणन ले सकते हैं। प्रकाशन की तिथि के कम से कम दो दिन पहले इस प्रमाणन के लिए कोई भी पंजीकृत या अपंजीकृत राजनीतिक दल, कोई भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, संगठन, संघ, व्यक्ति, कोई आवेदन भी कर सकता है।

 

*अन्य व्यक्ति को देना होगा शपथ पत्र*

 

इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है। विज्ञापन के उत्पादन की लागत, क्या विज्ञापन किसी उम्मीदवार या पार्टियों के चुनाव की संभावनाओं के लाभ के लिए है, से संबंधित विवरण। यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति को शपथ पर बताना होगा कि यह राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए नहीं है और उक्त विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा प्रायोजित या कमीशन या भुगतान नहीं किया गया है। एक बयान कि सारा भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

 

*सुप्रीम कोर्ट का आदेश*

राजनीतिक दल और कोई भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के अलावा तीसरे पक्ष के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रोक नहीं लगाता है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि तीसरा पक्ष किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए या उसके खिलाफ विज्ञापन नहीं दे सकते।

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