कटनीमध्यप्रदेश

मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण और विक्रय पर आबकारी विभाग की कार्यवाही आबकारी अधिनियम के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध

मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण और विक्रय पर आबकारी विभाग की कार्यवाही आबकारी अधिनियम के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध

रिपोर्टर सौरभ श्रीवास्तव

त्रिलोक न्यूज़

कटनी

 

 

कटनी (4 दिसंबर) – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले में मदिरा के अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही का सिलसिला जारी है। जिला आबकारी अधिकारी श्री आर.के. बघेल ने बताया कि कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देशन पर चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को आबकारी वृत्त कटनी क्रमांक 01 में दविश दी गई। दबिश के दौरान ग्राम गुलवारा, बसोर मोहल्ला, अमकुई, सायना स्कूल के पीछे मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के यहां से 43 पाव देशी मदिरा, 12 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 135 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर जब्त किया जाकर महुआ लाहन का सैंपल लिया जाकर मौके पर नष्ट किया गया। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम द्वारा की गई कार्यवाही में कुल 7 न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क एवं च के पंजीबद्ध किये गये। जब्त की मदिरा एवं लहान की अनुमानित राशि लगभग 19 हजार 500 रूपये है।

 

 

 

 

दबिश की कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी सूर्यभान कोरी आबकारी उपनिरीक्षक केशव प्रसाद उईके, महेन्द्र कुमार शुक्ला, अभिषेक सिंह बघेल, कृष्ण कुमार पटेल, मोना दुबे, श्री एस.डी. सिह आबकारी आरक्षक राम सिंह सहित सीपी त्रिपाठी, सम्मिलित रहे। आबकारी अधिकारी श्री बघेल ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण परिवहन विक्रय निर्माण रोकथाम हेतु इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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