‘ सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में घरों का होगा सर्वे
नए निकायों और सीमा विस्तार होने वाले क्षेत्रों से शत – प्रतिशत हाउस टैक्स की वसूली के लिए नगर विकास विभाग वार्डवार भवनों का सर्वे कराएगा । पहले चरण में मकानों व प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया जाएगा । इसके बाद भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स जमा करने के बाद स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा । इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कितने भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स नहीं दिया जा रहा है । हाउस टैक्स न देने वाले भवन स्वामियों को नोटिस देकर स्वयं से जमा करने का मौका दिया जाएगा । ऐसा न करने पर निकाय स्वयं टैक्स निर्धारित करते हुए वसूली करेंगे । प्रदेश में मौजूदा समय 762 निकाय हैं । इनमें 17 नगर निगम , 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं । नगर निगमों और बड़े पालिका परिषदों व नगर पंचायतों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर में भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स नहीं दिया जा रहा है । इसके अलावा नए निकायों और सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में हाउस टैक्स वसूली पर अभी तक रुकी हुई है । नई नियमावली आने के बाद सभी निकायों में हाउस टैक्स लेने का रास्ता साफ हो गया है । सीमा विस्तार व नए निकायों में पांच साल या विकास कार्य होने तक हाउस टैक्स न लेने की व्यवस्था है । शासन स्तर पर इसीलिए यह तय किया गया है कि निकायवार पहले सर्वे कराकर यह देख लिया जाए कि कितने क्षेत्रों में जरूरत के आधार पर विकास कार्य हो चुके हैं । इसके साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि किस वार्ड में कितने मकान बने हुए हैं । इससे यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस वार्ड से कितने भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स दिया जा रहा है , जिनके द्वारा टैक्स नहीं दिया जा रहा है उन्हें नोटिस देकर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी । नोटिस देकर पहले स्वयं से हाउस टैक्स निर्धारित करते हुए जमा करने की सुविधा भी भवन स्वामियों को दी जाएगी ।