भारतीय नवीन कानून उत्सव 1 जुलाई 2024 कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता और जनप्रतिनिधि अतिथि गण द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती,महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारतीय नवीन कानून उत्सव का शुभारंभ किया गया
नवीन कानून व्यवस्था–भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारती साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है। इस उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन और जिला पुलिस के सौजन्य से जिमनास्टिक हाल गुरुकुल में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कहा कि 160 साल बाद पुराने कानून में संशोधन किया गया है आजादी के बाद कानून संशोधन कर तीन नए कानूनों को अब नए नामों से जानेंगे समाज में पारदर्शी और जवाबदेही कानून जरूरी है यह उत्सव मनाने का उद्देश्य कानून को स्वयं जाने और समाज को जागरूक करने को कहा।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है पुराने समय से चले आ रहे कानून अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है उन्होंने नए कानून में बदलाव एवं विभिन्न धाराओं संगठित अपराधों ,चोरी, डकैती, बाल अपराध, साइबर क्राइम, हत्या ,न्याय प्रक्रिया के लिए समय का निर्धारण, ई एफआईआर और साक्ष्य सुरक्षा की प्रावधानों की जानकारी दी
कार्यक्रम में सहसंयोजक अधिवक्ता श्री पवन त्रिपाठी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव राय ने भी कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में बताया जिसमें लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिलेगा नया कानून लागू होने से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं
कार्यक्रम में अध्यक्ष नगर पंचायत पेन्ड्रा श्री राकेश जलान, अध्यक्ष नगर पंचायत गौरेला श्रीमती गंगोत्री राठौर, अध्यक्ष जनपद पंचायत गौरेला सुश्री ममता पैकरा, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, डीएसपी निकिता तिवारी, अधिकारी गण, जनप्रतिनिधि और नागरिक गण मुकेश दुबे ,कन्हैया राठौर ,बृजलाल राठौर, संदीप जयसवाल ,पवन सुल्तानिया, गोपाल अग्रवाल, ज्ञानेंद्र उपाध्याय सहित नागरिक गण, मीडिया बधु, स्कूल-कॉलेज की छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे